महाभियोग(Impeachment) शब्द अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया जाता है।ये महाभियोग क्या होता है? और महाभियोग कब लाया जाता है।इन सब के बारे में जानेंगे।
महाभियोग क्या होता है?
जब राष्ट्रपति मंत्री परिषद के विरुद्ध कोई कार्य या अपने Power का गलत इस्तेमाल करता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा कर उसे हटाया जा सकता है। लेकिन महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों से पारित कराना पड़ता है।
राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया।
महाभियोग जिस सदन से प्रारंभ किया जाता है उस सदन का एक चौथाई सदस्य (25%) का सहमति होना चाहिए। जब एक सदन महाभियोग को पारित कर देते है तो दूसरे सदन में भेजने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ती है। और जब यह दूसरे सदन में पारित कराने के लिए भेजा जाता है तो दूसरा सदन का दो तिहाई सदस्य (66%) से पारित कराना पड़ता है।
दोनों सदनों में महाभियोग पारित होने के बाद ही आप राष्ट्रपति को हटा सकते हैं अन्यथा नहीं हटा सकते।
अब तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया है। जब उप राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है तो उन पर भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी पड़ती है। लेकिन महाभियोग शब्द सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ही प्रयोग किया जाता है।