• मूल अधिकार को सात भागों में बांटा गया है किंतु वर्तमान में छः भाग हैं।
(1) समानता का अधिकार - (14 -18)
(2) स्वतंत्रता का अधिकार - (19 - 22)
(3) शोषण के विरुद्ध अधिकार - (23 - 24)
(4) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार - (25 - 28)
(5) शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार - (29 - 30)
(6) संपत्ति का अधिकार - (31) ×
(7) संवैधानिक उपचार का अधिकार - (32)
• कुछ प्रमुख अनुच्छेद
* अनुच्छेद (13) - यदि हमारे मूल अधिकार, किसी दूसरे के मूल अधिकार को प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। जैसे - बेवजह किसी को मारना।
* अनुच्छेद (15) - जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान( सरकारी जगह) पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।
* अनुच्छेद (17) - छुआछूत का अंत किया गया है।
* अनुच्छेद (18) - उपाधियों का अंत (किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं। विदेशी उपाधि रखने के पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है।)
* अनुच्छेद (19) - अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लगाने, पुतला जलाने तथा प्रेस करने की स्वतंत्रता।
* अनुच्छेद (20) - इसमें तीन प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है -
(i) एक गलती की एक सजा।
(ii) सजा उस समय के कानून के आधार पर दिया जाना चाहिए ना कि पहले या बाद के कानून के आधार पर।
(iii) सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाना।
Note - अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं देती है तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा।
* अनुच्छेद (22) - इसमें तीन प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जो गिरफ्तारी से संरक्षण (रक्षा) करती है।
(i) व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले कारण बताना होगा।
(ii) 24 घंटे के भीतर उसे न्यायालय में सुरक्षित पेश किया जाना चाहिए। इस 24 घंटे में यातायात तथा अवकाश का समय नहीं गिना जाता है।
(iii) गिरफ्तारी व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है।
* अनुच्छेद (24) - 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है।
* अनुच्छेद (26) - इसमें सामूहिक स्वतंत्रता है। इसी के तहत यज्ञ, हवन, सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति है।
* अनुच्छेद (28) - सरकारी धन से चल रहे संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अपवाद - संस्कृत, उर्दू, अरबी।
* अनुच्छेद (32) - इस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति 'हनन' के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट(SC) जा सकता है।
* अनुच्छेद (33) - राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को समाप्त कर सकती है।
Note - अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 का अधिकार केवल भारतीयों को ही मिलता है।
• मूल अधिकार क्या नहीं है -
* हड़ताल करना, चक्का जाम करना मूल अधिकार नहीं है। क्योंकि इससे अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकार का हनन हो जाता है।
* स्थानीय आवास तथा अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार नहीं है।
* वोट डालने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। मूल अधिकार नहीं।
* मूल अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निलंबित कर सकती है।
* मूल अधिकार को स्थाई रूप से प्रतिबंधित संसद कर करती है। मूल अधिकार का रक्षक SC (32) और HC (226) को कहते हैं।