हमारे देश में कानून बनाने और आपराधियों को सजा दिलाने के लिए उच्च स्तर पर दो न्यायालय का गठन किया गया है। एक Supreme court और दूसरा High Court। वैसे तो और भी न्यायालय हैं पर गंभीर मामलों पर सुनवाई इन्हीं दो न्यायालय में की जाती है।
• High Court क्या होता है|
हमारे संविधान में High Court का चर्चा अनुच्छेद 214 में है। इसी अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में एक High Court का गठन किया गया है। High Court में राज्य के अंदर किसी भी गंभीर मामले की सुनवाई कर सकता है। यदि कोई High Court के फैसले से सहमत नहीं है तो वह Supreme Court में जा सकते हैं।
हमारे देश में कुल 25 High Court है। जबकि हमारे देश में 28 राज्य है ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ छोटे राज्य हैं जिसके संयुक्त High Court बनाए गए हैं। जैसे - गुवाहाटी High Court असम नागालैंड मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश इन सभी राज्यों के एक ही High Court हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में दो High Court है। एक इलाहाबाद High Court और दूसरा लखनऊ High Court हैं।
• कुछ मुकदमे जो सीधे H.C में सुनवाई की जाती है।
(1) MP तथा MLA का विवाद।
(2) कंपनी विवाद।
(3) विवाह या तलाक विवाद।
(4) वसीहत या उत्तराधिकारी का मामला।
(5) मूल अधिकार का मामला (अनुच्छेद 226)।
(6) कर्मचारियों के संवैधानिक स्थिति की जांच।
(7) जनहित याचिका (PIL)
• Supreme Court क्या होता है|
Supreme Court की चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 124 में है। इसी अनुच्छेद के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया है। सभी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के प्रति उत्तरदाई होता है। सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के हाई कोर्ट का प्रतिनिधित्व करता है। यदि कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई फैसला सुनाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस हाई कोर्ट को बंद कर सकता है। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाते हैं वह सभी हाईकोर्ट के लिए मान्य होता है। सुप्रीम कोर्ट पूरे देश की गंभीर मामलों की सुनवाई करता है। यदि कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है तो अपनी दया याचिका राष्ट्रपति से कर सकता है। पूरे देश में एक ही सुप्रीम कोर्ट है। इसके खंडपीठ Branch खोले जाने की चर्चा हो रही है। क्योंकि इतने बड़े देश में एक सुप्रीम कोर्ट से संभालना संभव नहीं है। इसलिए दक्षिण भारत में सुप्रीम कोर्ट के एक ब्रांच खोले जाने की चर्चा हो रही है।
• कुछ मुकदमें जो सीधे S.C में सुनवाई की जाती है।
(1) केंद्र और राज्य के बीच विवाद।
(2) दो राज्यों के बीच विवाद।
(3) एक ओर केंद्र एवं उनके साथ कुछ अन्य राज्य तथा दूसरी ओर अन्य राज्य विवाद।
(4) राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का विवाद का सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में की जाती है।